आगरा, उत्तर प्रदेश: शनिवार, 7 जून 2025, 5.06 AM।
आगरा में आवास एवं विकास परिषद ने पुष्पांजलि गार्डेनिया के बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए, बिना वैध पूर्णता प्रमाणपत्र (Completion Certificate) के बेचे गए 13 फ्लैट्स और एक भूतल (बेसमेंट) को सील कर दिया है। यह कार्रवाई परिषद के अधीक्षण अभियंता श्री अतुल कुमार के निर्देश पर और निर्माण खंड-2 के अधिशासी अभियंता श्री नवजोत वर्मा के नेतृत्व में की गई, जिसने रियल एस्टेट नियमों के उल्लंघन के खिलाफ परिषद के सख्त रुख को साफ कर दिया है।
प्रवर्तन दल अधिकारी कर्नल जी.एम. ख़ान ने जानकारी देते हुए बताया कि पुष्पांजलि गार्डेनिया के बिल्डर ने परिषद से बिना वैध पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त किए ही इन फ्लैट्स का विक्रय कर दिया था। यह न केवल आवास विकास परिषद के नियमों का सीधा उल्लंघन है, बल्कि उन उपभोक्ताओं के लिए भी गंभीर परेशानी और वित्तीय नुकसान का कारण बनता है, जिन्होंने इन संपत्तियों में निवेश किया है।
गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब इस परियोजना पर कार्रवाई हुई है। इससे पहले भी पुष्पांजलि गार्डेनिया के कुछ फ्लैट्स को सील किया जा चुका है। वर्तमान में, कई फ्लैट्स में लोग रह रहे हैं, जिन्हें इस कार्रवाई से पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके थे, ताकि वे आवश्यक कदम उठा सकें।
अधीक्षण अभियंता श्री अतुल कुमार ने आम जनता से विशेष अपील की है। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि कोई भी संपत्ति खरीदने से पहले, संबंधित दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच-पड़ताल अवश्य करें। श्री कुमार ने चेतावनी दी कि बिना वैध प्रमाणपत्र वाली संपत्ति में निवेश करने से खरीदारों को भविष्य में आर्थिक और कानूनी दोनों तरह की गंभीर परेशानियाँ उठानी पड़ सकती हैं। इस प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता श्री संतोष कुमार, अवर अभियंता श्री राहुल कुमार और परिषद के अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग किया।







